दुख की घड़ी में सरकार करेगी मदद, इन परिवारों को मिलेंगे 20 हजार रुपए
- Authored by: शिवानी कोटनाला
- Updated Jan 23, 2026, 03:23 PM IST
Delhi Family Benefit Scheme: सरकार की ओर से नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और कई वर्षों से राजधानी में रह रहे हैं तो आपको दिल्ली फैमिली बेनेफिट स्कीम (Delhi family Benefit Scheme) की जानकारी होनी चाहिए। यह दिल्ली सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है।
Delhi Family Benefit Scheme (Photo : iStock)
Delhi Family Benefit Scheme: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक दिल्ली फैमिली बेनेफिट स्कीम (Delhi family Benefit Scheme) है। इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी में रहने वाले परिवारों की दुख की घड़ी में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता की जाती है। दिल्ली सरकार की ओर से परिवारों को 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है।
किसे मिलते हैं 20 हजार रुपए
दिल्ली फैमिली बेनेफिट स्कीम (Delhi family Benefit Scheme) के तहत सरकार उन परिवारों की मदद के लिए आगे आती है, जिनमें परिवार के प्राथमिक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। कमाने वाले सदस्य (Bread Earner) का मतलब परिवार के उस सदस्य है, जिसकी कमाई परिवार की कुल आय में सबसे अधिक योगदान देती थी। ऐसे परिवारों के कमाने वाले सदस्य चाहे पुरुष हो या महिला, किसी की भी मृत्यु पर सरकार की ओर से यह धनराशि एक बार की आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस योजना का लाभ बीपीएल कार्डहोल्डर ले सकते हैं।
कैसे दी जाती है धनराशि
20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि लाभार्थी के आधार नंबर/बैंक अकाउंट नंबर के अनुसार PFMS पोर्टल के जरिए सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना के लिए पात्रता
- मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (Bread Earner) की मृत्यु इसी आयु वर्ग में हुई हो।
- आवेदक को आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास वैलिड आधार नंबर होना चाहिए।
- आवेदक के पास दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT of Delhi) में स्थित किसी बैंक में Singly-Operated बैंक खाता होना चाहिए, ताकि PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जा सके।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन e-District पोर्टल (http://www.edistrict.delhigovt.nic.in) से किया जा सकता है।
इसके लिए आवेदक को Citizen Login के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके अलावा, संबंधित District Social Welfare Office में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी। आवेदन के साथ आवश्यक स्व-प्रमाणित (Self-Attested) डॉक्यूमेंट भी जरूरी होंगे।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक की एक पासपोर्ट साइज फोटो
- पोर्टल पर दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में आय का स्व-घोषणा पत्र (Income Self-Declaration)