99 साल की लीज खत्म होने के बाद क्या आपको छोड़ना पड़ेगा अपना फ्लैट, क्या है नियम

99 साल की लीज खत्म होने के बाद क्या आपको छोड़ना पड़ेगा अपना फ्लैट, क्या है नियम

फ्लैट खरीदने का ट्रेंड
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फ्लैट खरीदने का ट्रेंड

पिछले एक दशक में देश में फ्लैट खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। लोग शहरों में जमकर फ्लैट खरीद रहे हैं। फ्लैट के खरीदने के भी कई नियम होते हैं, जिसके जरिए फ्लैट आपका होता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई फ्लैट लीजहोल्ड प्रॉपर्टी होते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि 99 साल की लीज खत्म होने के बाद क्या फ्लैट पर उनका मालिकाना हक नहीं रहेगा।

फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी
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फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी

देश में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड के आधार पर होती है। जिस रियल स्टेट प्रॉपर्टी पर मालिक के अलावा किसी और का हक नहीं होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टी के रेट हाई होते हैं।

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी
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लीजहोल्ड प्रॉपर्टी

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी पर एक तय समय तक आपका मालिकाना हक रहता है। लीज आमतौर पर 30 या फिर 99 साल के लिए होती है। इसके बाद इस पर फिर मालिक का कब्जा हो जाता है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बार-बार न करना पड़े, इसलिए लीज सिस्टम की शुरुआत की गई।

99 साल के लिए लीज
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99 साल के लिए लीज

अगर किसी व्यक्ति ने 99 साल के लिए लीज पर फ्लैट खरीदा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समय-समय पर सरकारी एजेंसी फ्लैट को लीज से फ्रीहोल्ड में बदलने की स्कीम चालती रहती है। इसके लिए कुछ पैसे लगते हैं।

फ्रीहोल्ड स्कीम
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फ्रीहोल्ड स्कीम

इसके बाद लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड कर दिया जाता है। लीज खत्म होने के बाद लीजहोल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है। क्योंकि दोबारा इसका कोई खरीदार नहीं मिलता है। इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टी सस्ती होती हैं।

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