स्कूल में एडमिशन से लेकर सिम कार्ड लेने तक में आधार कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए भी डिजियात्रा ऐप में आधार कार्ड से ही लॉगिन होता है। साथ ही बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव सोच-समझकर करवाना चाहिए।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में बदलाव को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि आधार कार्ड की कुछ जानकारियों को सिर्फ 2 ही बार अपडेट करवाया जा सकता है या बदलवाया जा सकता है।
आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि (डेट ऑफ बर्थ) बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यदि आधार में जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाती है, तो इसे सुधारने का अवसर केवल एक ही बार मिलता है।
UIDAI द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की पूरी जांच की जाती है। जांच सही पाए जाने के बाद ही जन्मतिथि में बदलाव की अनुमति दी जाती है। यदि पहली बार में सही तरीके से अपडेट नहीं कराया गया
आधार कार्ड में दर्ज जेंडर की जानकारी को बदलने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। UIDAI के अनुसार जेंडर की जानकारी भी पूरे जीवन में केवल एक बार ही बदली जा सकती है।