प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए सिर्फ रजिस्ट्री काफी नहीं, दाखिल खारिज कराना है सबसे जरूरी

Mutation of Property: कोई भी जमीन, प्लॉट या खेत खरीदने के बाद सिर्फ रजिस्ट्री कराना ही काफी नहीं होता। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आपको उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता है।

Updated Apr 14, 2023 | 06:05 PM IST

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​प्रॉपर्टी खरीदते समय की गई लापरवाही पड़ सकती है भारी

Mutation of Property: जमीन, प्लॉट या खेत खरीदते समय आपको कई बातों का खास ध्यान रखना होता है। दरअसल, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी डीलिंग में धोखाधड़ी या फ्रॉड का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अगर आप जमीन, प्लॉट या खेत खरीदते समय किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हैं तो आपको काफी बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है।

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​जमीन या प्लॉट खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

जमीन, प्लॉट या खेत खरीदते समय आपको कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना होगा, जिससे आप कभी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे।

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​सिर्फ रजिस्ट्री कराने से नहीं मिलता मालिकाना हक

आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ रजिस्ट्री कराने से ही जमीन, प्लॉट या खेत का मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से आपको कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलता। किसी भी जमीन, प्लॉट या खेत का मालिकाना हक पाने के लिए आपको उसका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन (Mutation of Property) कराना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।

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​दाखिल खारिज कराने के बाद ही मिलता है मालिकाना हक

जमीन खरीदकर रजिस्ट्री कराने के बाद उसे अपने नाम पर बिना देरी किए दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। दाखिल खारिज के बाद ही आपको उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलता है। दरअसल, दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकारी रिकॉर्ड में जमीन और उसके मालिक का नाम दर्ज होता है।

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​दाखिल खारिज के बाद आपके नाम पर ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी

दाखिल खारिज में किसी भी जमीन को उसके नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है और पुराने मालिक के नाम को हटा दिया जाता है। इसलिए, जब तक सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई जमीन पर आपका नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक आप उस जमीन के कानूनी मालिक नहीं होंगे।

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