I-PAC vs ED: ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ED अधिकारियों पर दर्ज FIR पर अदालत ने लगाई रोक
- Edited by: Piyush Kumar
- Updated Jan 20, 2026, 09:38 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC में ED की जांच में कथित हस्तक्षेप के मामले में ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया और ED अधिकारियों पर दर्ज FIR पर रोक लगाई। अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी।
I-PAC परिसर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम आदेश।(फोटो सोर्स: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल)
सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) परिसर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में कथित जबरन दखल और बाधा डालने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इनमें राज्य के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) भी शामिल हैं।
ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा, “प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाता है। दो सप्ताह के भीतर काउंटर हलफनामा दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी।”
CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश
कोर्ट ने अंतरिम आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि I-PAC परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखी जाए। यह आदेश जांच से जुड़े अहम सबूतों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से दिया गया है।
ED अधिकारियों पर दर्ज FIR पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR पर भी रोक लगा दी है। ED अधिकारियों ने I-PAC परिसर में जांच के लिए प्रवेश किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला
ED का आरोप है कि I-PAC परिसर में चल रही जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कथित रूप से जबरन हस्तक्षेप किया और जांच में बाधा पहुंचाई। ED का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर गंभीर असर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को केंद्र और राज्य के बीच चल रहे इस संवेदनशील टकराव में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें 3 फरवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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