वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (ANI)
Delhi Air Pollution: दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले GRAP-3 के लागू होने के बाद से बेरोजगार हुए निर्माण मजदूरों को निर्वाह भत्ता दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन राज्यों की सरकारों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए निवारक उपाय लागू करने और उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों को मासिक आधार पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, हमारा मानना है कि वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी सक्रिय कार्रवाई स्वागत योग्य है। हालांकि, ऐसे निर्णय लेने वाले अधिकारियों को सभी कारकों पर विचार करना चाहिए और सभी संबंधित हितधारकों का ध्यान रखना चाहिए।
दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 391 दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली में लगातार छठे दिन वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ‘समीर’ ऐप के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 38 में से 18 निगरानी केंद्रों ने एक्यूआई का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया है। चांदनी चौक, डीटीयू, बवाना, आनंद विहार, मुंडका, नरेला और वजीरपुर स्थित केंद्रों ने एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया है।
सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो औसत से 2.1 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 97 प्रतिशत दर्ज की गई है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से ।