नयी दिल्ली: उन्नाव रेप कांड पीड़िता के एक्सीडेंट का मामला गर्माया हुआ है, इस एक्सीडेंट में पीड़िता की मां और चाची की मौत हो गई है। पीड़िता और वकील की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर जिस महिला के साथ रेप करने के आरोप लगे थे उसका रविवार को एक्सीडेंट हो गया था। पीड़िता रायबरेली की ओर जा रही थी। कार में पीड़िता के साथ उसका वकील, मां और चाची भी कार में मौजूद थे।
अब सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और दस अन्य के खिलाफ हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई मनोज सिंह सेंगर और 8 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर और उनका भाई पहले से ही जेल में बंद हैं।
सीबीआई ने प्राथमिकी फिर से दर्ज करते हुए यूपी पुलिस से दुर्घटना मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है, सीबीआई ने अपने अधिकारियों को भी सतर्क कर दिया है जो दुर्घटनास्थल का मुआयना कर सकते हैं और दुर्घटनास्थल रायबरेली में गुरुबख्शगंज पुलिस थाना अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की सिफारिश पर इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। वहीं रेप कांड की पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने पर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई हो रही है क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है।
पीड़िता के चाचा जेल में बंद हैं और परिवार रायबरेली उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। पीड़िता के वकील का नाम एडवोकेट महेंद्र सिंह है। इस हादसे में पीड़िता और इस मामले में पीड़िता के वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा है।
पीड़िता की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है
उसकी हालत पर निगरानी रखी जा रही है। इस मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस ने सोमवार को कुलदीप सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि पीड़िता के अनुसार विधायक कुलदीप सेंगर ने 4 जून 2017 को उसके साथ रेप किया था।
इस दौरान वह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उसके निवास पर गई थी। यह मामला मीडिया में जमकर उछला था जिसके बाद विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ माखी पुलिस थाने में धारा 366, 376, 363, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
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