हजारीबाग (झारखंड): संसद द्वारा ट्रिपल तलाक बिल पास किए जाने के बाद एक मुस्लिम महिला ने गुरुवार को अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हजारीबाग जिले की इस महिला को उसके पति ने पिछले महीने तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया था। बिशुनगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर कम ऑफिस इन चार्ज गणेश कुमार सिंह ने कहा कि तीन बच्चों की मां सुबेदा खातून ने अपने पति दिलदारराज अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उस महिला ने आरोप लगाया कि जुलाई महीने में उसका पति उसे लापरवाही से तीन बार बोलकर तलाक दे दिया। उसने शिकायत की कि उसने शादी के चार साल बाद उसे कथित रूप से घर से निकाल दिया और उसके साथ नियमित रूप से मारपीट भी करता था।
उस महिला यह भी आरोप लगाया कि उसका पति दहेज के लिए उसे बराबर पिटाई करता था। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने 30 जुलाई को राज्यसभा द्वारा ट्रिपल तालक बिल पास होने के बाद साहस जुटाया और उनसे संपर्क किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता और दहेज अधिनियम की धारा 498-ए (एक विवाहित महिला को क्रूरता के तहत सजा) के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है।
बिशुनगढ़ के निवासियों ने खातून की बहादुरी की प्रशंसा की और उन सभी पीड़ितों से कहा कि जिन्हें उनके पति ने प्रताड़ित किया था उनके खिलाफ केस दर्ज कराएं। बिशुनगढ़ उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) - सहदेव साओ ने कहा, हम इस मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि इस मामले में ट्रिपल तालक बिल प्रावधान लागू है या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि पति के खिलाफ 498-ए और दहेज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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