लॉकडाउन पर सख्त गाइडलाइन, हॉटस्पॉट इलाकों में नरमी नहीं

देश
ललित राय
Updated Apr 15, 2020 | 12:23 IST

लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइन के जरिए कुछ छूट मिली है तो कुछ नई पाबंदी भी लगाई गई है। यहां जानना जरूरी है कि हॉटस्पॉट को लेकर गाइडलाइन में क्या है।

लॉकडाउन पर सख्त गाइडलाइन, हॉटस्पॉट इलाकों में नरमी नहीं
अब 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन  |  तस्वीर साभार: AP
मुख्य बातें
  • हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी
  • लोग 20 अप्रैल के बाद फ्रिज और एसी ठीक करा सकेंगे
  • कृषि कार्यों में दी गई छूट

नई दिल्ली। अब देश में तीन मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में ऐलान किया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भारत को क्या हासिल हुआ उसकी जानकारी दी और यह भी बताया कि सख्त कदम की जरूरत क्यों है। इसके अलावा गाइडलाइंस जारी करने की भी बात कही गई थी जिसे बुधवार को गृहमंत्रालय की तरफ से जारी की गई। 

हॉटस्पॉट इलाकों में किसी तरह की नरमी नहीं
सरकार ने कई तरह की ढील दी है तो कई तरह के पाबंदियों को जारी रखा है। इसके साथ ही कुछ नए निर्देशों को जोड़ा गया है, मसलन अब पूरे देश में मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा तो दूसरी तरफ सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना अदा करना होगा। इसके तहत ऐसे इलाके जो हॉटस्पॉट घोषित हैं उन्हें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है देश के वो इलाके जो खुद को हॉटस्पॉट बनने से रोकेंगे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ ही हॉटस्पॉट चिन्हित इलाकों में अगर कोई नया केस सामने नहीं आता है तो वहां कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के केस 11 हजार के पार
अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामलों को देखें तो यहां संख्या 11 हजार के पार है। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन इलाकों में आगे कोरोना का प्रसार न हो इसके सिए हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान की गई। दिल्ली में जहां 55 इलाके इस कैटिगरी में हैं, वहीं गुरुग्राम में 9 और यूपी के 100 से ज्यादा इलाकों को ऐसी श्रेणी में रखा गया है। 

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