Delhi Police vs Advocate, नई दिल्ली: वकील- पुलिस झड़प मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साकेत कोर्ट केस में दिल्ली पुलिस की लगाई गई अर्जी को भी खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय की समीक्षा अर्जी को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट के दो नवंबर के आदेश पर समीक्षा के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी।
वकीलों और पुलिस के बीच हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को वकीलों ने साकेत कोर्ट के बाहर हंगामा किया और कोर्ट का गेट बंद करके लोगों को अंदर जाने से रोका। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में भी वकीलों ने हड़ताल की।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक कानूनी नोटिस भेजा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था वो आजाद भारत के इतिहास का काला दिन था। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है।
यह नोटिस 5 नवंबर को पुलिस मुख्यालय, आईटीओ के सामने प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को वकीलों के साथ झड़प और मारपीट को लेकर पुलिस कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था।
वकील-पुलिस झड़प केस
बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से 'हमारा कमिश्नर कैसा हो, किरण वेदी जैसा हो' के नारे भी लगाए गए थे और वकीलों के मारपीट करने को लेकर इंसाफ की मांग की थी। बड़े अधिकारियों की ओर से लगातार आश्वासन दिए जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने अपने प्रदर्शन को समाप्त किया था।
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