शादी में मेहमानों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य, टोकन से सैलून में एंट्री, पढ़ें हरियाणा की गाइडलाइंस

Haryana Lockdown 4 Guidelines: हरियाणा सरकार ने सैलून और शादियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शादी में आने वाले मेहमानों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

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देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4 है 

नई दिल्ली: एक तरफ जहां कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारे लॉकडाउन 4 में कई प्रकार की रियायतें दे रही हैं। हरियाणा सरकार ने भी टैक्सियों के उपयोग, सैलून सेवाओं का लाभ उठाने और शादी के कार्यों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य ने नवीनतम मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) में टैक्सी, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने की यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया है।

राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, 'टैक्सी में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। ड्राइवर को छोड़कर, मैक्सी कैब में 3 लोग तक यात्रा कर सकते हैं और ऑटो रिक्शा दो लोग बैठ सकते हैं, वहीं ई-रिक्शा में दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति है।'

हरियाणा सरकार ने बाल काटने वाले सैलून, नाई की दुकानों और शादी समारोहों के लिए भी सलाह जारी की है। नए एसओपी के अनुसार, सैलून या नाई की दुकानों पर ग्राहकों को प्रवेश तभी मिलेगा जब उनके पास अपॉइंटमेंट होगा या टोकन होगा। वहीं शादी में सभी मेहमानों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।

वहीं दोपहिया वाहन वालों को पीछे बिठाने की अनुमति है। हालांकि, दोनों सवारों के लिए मास्क, दस्ताने और हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, रिक्शा चालक दो से अधिक यात्रियों को नहीं बैठा सकते।

हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो रही है। राज्य में कुल मामले बढ़कर 1,031 हो गए हैं। हरियाणा में अब तक 15 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। राज्य में 335 मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक 681 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगर लोग दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो परिणाम खतरनाक होंगे।

शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम लागू रहेंगे। इसके अलावा लोगों को बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।

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