नई दिल्ली: अपनी जमानत याचिका के लिए बार-बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और अगर उन्हें जमानत दी गई तो इससे समाज के बीच में गलत संदेश जाएगा।
आपको बता दें कि आईएनएक्स मामले में दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था और तब से वो तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। इससे पहले चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आठ नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था और कोर्ट में दलील दी थी कि चिदंबरम जमानत मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित मंत्री रहते हुए कथित तौर पर आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने के बदले 2007 में करोड़ों रुपये का विदेशी चंदा लिया था। इस मामले को लेकर 2017 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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