नई दिल्ली: देशभर में एक सितंबर से नए ट्रैफिक नियम (New Traffic Rules) लागू हो गए हैं जिनमें भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस नए ट्रैफिक नियमों का असर कहें या जुर्माने का खौफ कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में इस साल सितंबर के महीने में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 66% की गिरावट आई है। इसका मतलब हुआ हुआ कि लोग नए नियम लागू होने के बाद ट्रैफिक रूल का बखूबी पालन कर रहे हैं जिस वजह से 66 फीसदी चालान घट गए हैं।
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद जुर्माने की राशि और सजा पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गई है। संसद ने जुलाई माह के दौरान मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था जिसमें सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत सड़क यातायात नियमों को कड़ा किया गया। नए नियम के तहत गाड़ी चलाने में गलतियों पर जर्माने को 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है और नए लाइसेंस जारी करने के नियमों को भी कड़ा किया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'सितंबर 2018 में, कुल 5,24,819 चालान जारी किए गए, जबकि सितंबर 2019 में यातायात नियमों के विभिन्न उल्लंघनों को लेकर 1,73,921 चालान जारी किए गए हैं।' पुलिस के मुताबिक प्रभावी विनियमन के साथ सख्त नियमों की वजह से ये कमी देखने को मिल रही है। नए नियम लागू होने के बाद कई जगहों पर भारी चालान के मामले तक सामने आए थे जो हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के थे।
आपको बता दें कि 31 जुलाई को राज्यसभा नेमोटर वाहन(संशोधन) विधेयक,2019 पारित किया था जिसके बाद यह कानून बन गया था। इससे पहले लोकसभा ने 23 जुलाई,2019 को इस विधेयक को पारित किया था। नए कानून में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में नियमो का उल्लंघन करने वाले लोगो का निवारण करने के लिए दंडशुल्क में बढोत्तरी का प्रस्ताव किया गया है।
इस कानून में नाबालिग लोगो के वाहन चलाने,बिना लाइसेंस के नशे में वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने,गति-सीमा से अधिक चलाने, सीमा से अधिक माल ले लाने के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं। इससे साथ ही हेलमेट के प्रयोग करने के लिए कठोर प्रावधान करने के साथ-साथ नियमो का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध इलेक्टोनिक पहचान करने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है।
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