Delhi Riots Case: पूर्व विधायक ताहिर हुसैन को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
- Edited by: अनुराग गुप्ता
- Updated Jan 29, 2026, 05:11 PM IST
2020 Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में गुरुवार को पूर्व विधायक ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा। अदालत ने ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया।
पूर्व विधायक ताहिर हुसैन (फाइल फोटो)
2020 Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में गुरुवार को पूर्व विधायक ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा। अदालत ने ताहिर हुसैन और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जिन तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया है, उनमें सलीम मलिक, अथर खान और ताहिर हुसैन शामिल हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद तीनों आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें उन्होंने दलील दी है कि उन पर समान आरोप हैं। इन तीनों आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत 2020 के दंगों में कथित संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं।
'अतहर ने गुप्त बैठकों में लिया था भाग'
कॉल सेंटर के पूर्व कर्मचारी अतहर पर उत्तरपूर्वी दिल्ली के चांद बाग में हुए विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में से एक होने और वहां कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अनुसार, अतहर ने कथित तौर पर गुप्त बैठकों में भाग लिया, जिसमें उसने कहा कि 'दिल्ली को जलाने का समय आ गया है' और सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करने को लेकर समन्वय किया।
सलीम उन 11 कथित आयोजकों और वक्ताओं में भी शामिल था जिन्होंने सीएए/एनआरसी विरोधी बैठक का आयोजन किया था। कथित आयोजक मोहम्मद सलीम खान, सलीम मलिक, मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फगुड्डू भाई, शाहनवाज, फुरकान, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद यूनुस, तबस्सुम, मोहम्मद अयाज और उसके भाई खालिद थे।
SC ने 5 आरोपियों को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को, फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में पांच आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद - को जमानत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस मामले में सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं हैं।
उमर खालिद को नहीं मिली जमानत
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारी की पीठ ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो पूर्व छात्रों खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस मामले में नामजद 20 आरोपियों में से दो अब भी फरार हैं, और शेष 18 ने अतीत में जमानत के लिए आवेदन किया था। इस मामले में आरोपी 18 में से सात अब भी जेल में हैं, जिनमें खालिद, इमाम, अतहर खान, सलीम मलिक, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, तसलीम अहमद और खालिद सैफी शामिल हैं।
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