Income Tax: टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले ELSS में करें निवेश, जानें जरूरी 5 बातें

Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। आपको मोटा टैक्स बचेगा।

ELSS Mutual Funds, Investment for Tax Saving

ELSS में निवेश कर बचाएं टैक्स

Income Tax: वित्तीय वर्ष 2023-24 के खत्म होने में करीब एक महीने बचे हैं। 31 मार्च 2024 आखिरी दिन है। टैक्सपेयर्स टैक्स कटौती का दावा करने के लिए टैक्स फ्री वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए इस उधर दौड़ लगा रहे हैं। उनके लिए टर्म इंश्योरेंस, एनएससी, पीपीएफ और एनपीएस के अलावा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड भी है जिसमें वे निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) म्यूचुअल फंड तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है और निवेशकों को टैक्स बेनिफिट्स देते हुए इक्विटी एक्सपोजर भी देता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत निवेशक ELSS फंड में किए गए निवेश पर 1,50,000 तक की इनकम टैक्स छूट का दावा करने के हकदार हैं। यह न केवल इनकम टैक्स बचाने में मदद करता है बल्कि पैसों में भी बढ़ोतरी की सुविधा भी देता है।

अगर आप अपने वर्तमान इक्विटी निवेश को भुनाने के बाद इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम्स (ELSS ) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें आप इन प्रमुख जरूरी बातों को जानते होंगे:-

  1. अगर आप अपना इक्विटी निवेश 31 मार्च 2024 से पहले बेचते हैं, जिसे आपने इस वित्तीय वर्ष में खरीदा है तो पूंजीगत लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन्स (STCG) टैक्स के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।
  2. अगर आपका वर्तमान इक्विटी निवेश एक वर्ष से अधिक पुराना है और आप उन्हें इस वर्ष 31 मार्च से पहले भुनाते हैं तो लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन्स (LTCG) टैक्स के प्रावधानों के अनुसार यानी 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप इंडेक्सेशन का दावा करना चाहते हैं, तो लागू टैक्स की दर 20 प्रतिशत होगी।
  3. लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन्स (LTCG) तभी लागू होता है जब एक वित्तीय वर्ष में इक्विटी में निवेश से लाभ एक लाख रुपए से अधिक हो।
  4. अगर आप चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स कटौती का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको 31 मार्च, 2024 से पहले ELSS स्कीम्स में से किसी एक में निवेश करना होगा।
  5. अगर आपने तीन साल से अधिक पहले ELSS योजनाओं में निवेश किया है तो आप चालू वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स लाभ का दावा करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत से पहले उन्हें भुना सकते हैं और प्राप्त आय को फिर से निवेश कर सकते हैं।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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