Income Tax: टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले ELSS में करें निवेश, जानें जरूरी 5 बातें
Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। आपको मोटा टैक्स बचेगा।
ELSS में निवेश कर बचाएं टैक्स
अगर आप अपने वर्तमान इक्विटी निवेश को भुनाने के बाद इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम्स (ELSS ) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें आप इन प्रमुख जरूरी बातों को जानते होंगे:-
- अगर आप अपना इक्विटी निवेश 31 मार्च 2024 से पहले बेचते हैं, जिसे आपने इस वित्तीय वर्ष में खरीदा है तो पूंजीगत लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन्स (STCG) टैक्स के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।
- अगर आपका वर्तमान इक्विटी निवेश एक वर्ष से अधिक पुराना है और आप उन्हें इस वर्ष 31 मार्च से पहले भुनाते हैं तो लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन्स (LTCG) टैक्स के प्रावधानों के अनुसार यानी 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप इंडेक्सेशन का दावा करना चाहते हैं, तो लागू टैक्स की दर 20 प्रतिशत होगी।
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन्स (LTCG) तभी लागू होता है जब एक वित्तीय वर्ष में इक्विटी में निवेश से लाभ एक लाख रुपए से अधिक हो।
- अगर आप चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स कटौती का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको 31 मार्च, 2024 से पहले ELSS स्कीम्स में से किसी एक में निवेश करना होगा।
- अगर आपने तीन साल से अधिक पहले ELSS योजनाओं में निवेश किया है तो आप चालू वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स लाभ का दावा करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत से पहले उन्हें भुना सकते हैं और प्राप्त आय को फिर से निवेश कर सकते हैं।
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