नई दिल्ली: मौजूदा इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक किसी व्यक्तिगत इनकम टैक्सदाता को आईटीआर भरते वक्त अपना आधार नंबर देना होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत टैक्सदाता को अपने पैन को आधार से लिंक भी करना होता है। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप टैक्स नहीं भर सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स द्वारा 31 मार्च 2019 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से आईटीआर फाइल करने के दौरान आधार नंबर कोट करना आवश्यक होगा। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि टैक्स रिटर्न को बिना आधार नंबर के इलेक्ट्रिक या मैन्युअल किसी भी तरह से नहीं भरा जा सकेगा।
ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2018-19 में सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन यानी वे नागरिक जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें आईटीआर पेपर द्वारा भरने की छूट दी गई थी, जबकि अन्य सभी को टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भरना था।
बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन और आधार को इंटरचेंजेबल करने की प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि यदि किसी टैक्सदाता के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह आधार का इस्तेमाल कर आईटीआर भर सकता है। यहां पैन की आवश्यकता होगी वहां आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक बार बजट संसद में पास हो जाए तो इन बदलाव को 1 सितंबर 2019 से लागू किया जा सकेगा।
आधार में आईटीआर कोट करने के लिए फॉर्म में आपको अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जाता है। वहां पर आपको आधार नंबर भरना होता है। यदि किसी व्यक्तिगत ने आधार के आवेदन किया है तो वह 28 अंकों के एनरोलमेंट आईडी को आईटीआर फॉर्म में भर सकता है।
यदि आपने पहले आटीआर भरा है और उसमें अपना आधार नंबर फिल किया है तो आप आईटीआर 1 के पार्ट ए में आधार नंबर पहले से ही भरा आएगा। फॉर्म में आपको आधार नंबर नजर आएगा, जिसमें आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यदि आप आईटीआर को एक्सेल या जावा के जरिए भरते हैं तो आपको अपना आधार नंबर मैन्युअल तरिके से डालना होगा।
आईटीआर में आधार नंबर कोट करना और आधार को पैन से लिंक करने की घोषणा बजट 2017 में हुई थी। हालांकि आधार को लेकर अदालत में चल रहे मामलों के कारण कोर्ट ने व्यक्तिगत टैक्सदाताओं को बिना आधार के टैक्स भरने की छूट दी थी। लेकिन सीबीडीटी द्वारा 31 मार्च 2019 को जारी किए गए सर्कुलर में साफ कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहल बिना आधार के भरे गए आईटीआर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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