नई दिल्ली : अगर आप अपने पैन कार्ड नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके बाद आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को एक पब्लिक मैसेज में कहा कि इस साल (31 दिसंबर, 2019) के अंत तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि बेहतर कल के निर्माण के लिए! इनकम टैक्स सेवाओं के निर्बाध लाभों को प्राप्त करने के लिए, 31 दिसंबर, 2019 से पहले महत्वपूर्ण लिंक को पूरा करें। समय सीमा समाप्त होने से 15 दिनों पहले जारी पब्लिस मैसेज के अनुसार, अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
आधार को स्थायी खाता संख्या (permanent account number) (PAN) को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा इस साल सितंबर में जारी एक आदेश के माध्यम से बढ़ा दी गई थी। इससे पहले, इस लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और कहा था कि बायोमेट्रिक आईडी (I-T) रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए अनिवार्य रहेगा। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 AA (2) में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 तक पैन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है। उन्हें टैक्स अधिकारियों को अपना आधार नंबर अवश्य बताना होगा।
आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) भारत के निवासियों जारी किया जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट PAN 10 डिजिट वाला अल्फानुमेरिक नंबर किसी व्यक्ति और फर्म या संस्था को जारी करता है।