GST (Goods and Services Tax) Council Meeting : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की आज (बुधवार) 38वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में लॉटरी पर बड़ा फैसला हुआ है। अब राज्य की और राज्य अधिकृत लॉटरी पर जीएसटी की समान दर लगेगी। 1 मार्च 2020 से लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगी। राजस्व सचिव एबी पांडे ने कहा, 'जीएसटी की एकल दर को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो कि राज्य की और राज्य अधिकृत लॉटरी दोनों पर 28% है। नई दर 1 मार्च 2020 से प्रभावी होगी।'
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुद्दे को लेकर वोटिंग करानी पड़ी। लॉटरी पर जीएसटी दर को लेकर मत विभाजन कराना पड़ा। राजस्थान के मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने इस पर कहा, 'परिषद ने लॉटरी पर एकल दर के पक्ष में मतदान किया।'
राजस्व सचिव ने बताया, 'जीएसटी परिषद ने औद्योगिक पार्कों की स्थापना में मदद के लिए औद्योगिक भूखंडों के दीर्घकालीन पट्टों पर जीएसटी हटाया।' इसके अलावा जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 नहीं भरने वालों को जुर्माने से छूट दी गई है।
बैठक से बाहर निकले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुस्त है और मंदी दस्तक देने वाला है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगले बजट में इन चिंताओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इसे लेकर हम काफी चिंतित हैं।
जीएसटी परिषद ने बुने गए तथा बिना बुने गए थैलों पर जीएसटी की दर घटाकर 18 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया।